महराजगंजः नौनिहालों के शिक्षा की गुणवत्ता – परखने वाले एआरपी का पुर्नगठन होगा। एकेडिक रिसोर्स परसन (एआरपी) का चयन परीक्षा के माध्यम से होगा। आवेदकों को 60 अंक की लिखित परीक्षा, 30 अंक की माइक्रो टीचिंग और शिक्षण प्रदर्शन के – साथ ही 10 अंक का साक्षात्कार देना होगा। आवेदकों के सभी परीक्षाओं में 60 प्रतिशत से अधिक अंक पाने पर ही चयन होगा।
समग्र शिक्षा के तहत स्थापित न्याय पंचायत संसाधन व ब्लाक संसाधन केंद्रों का पुर्नगठन किया जाएगा। परिषदीय विद्यालयों में सहयोगात्मक
पर्यवेक्षण करने तथा अन्य अकादमिक क्रियाकलापों के उद्देश्य से प्रत्येक विकास खंड में छह एकेडमिक रिसोर्स परसन अर्थात एआरपी की व्यवस्था की गई है। इसमें से पांच एआरपी का चयन तथा एक डायट मेंटर पदेन – एआरपी के रूप में कार्य करते हैं।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक कंचन वर्मा के जारी पत्र के अनुसार मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जनपदीय चयन समिति के द्वारा एक वर्ष के
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय महराजगंज जागरण
लिए चयन किया जाता है। साथ ही अधिकतम तीन वर्ष के बाद पुनः चयन किया जाता है। वहीं तीन वर्ष या इससे अधिक होने पर एआरपी का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाता है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 अर्थात 31 मार्च 2025 के लिए चयन किया जाएगा। इसके अनुसार जिले में एआरपी के रूप में अधिकतम तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के उपरांत पूर्व में कार्य कर चुके किसी भी एआरपी भविष्य में चयन के लिए अनहं होंगे। शासन से 15 मार्च तक एआरपी का चयन करने का निर्देश दिया गया है।
परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक पाना अनिवार्यः जिला समन्वयक अखिलेश वर्मा बताया लिखित परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को माइक्रो टीचिंग व शिक्षण प्रदर्शन के लिए क्वालिफाइंग करेंगे। इसके बाद माइक्रो टीचिंग व शिक्षण प्रदर्शन में 60 प्रतिशत से अधिक अंक पाने पर ही साक्षात्कार में शामिल किया जाएगा। इसके बाद अंतिम चयन होगा। एक वर्ष के लिए चयनित एआरपी का पदस्थापन काउंसलिंग के माध्यम से मेरिट व
एआरपी के लिए योग्यता
• स्नातक उपाधि के साथ अध्यापक प्रशिक्षण योग्यता।
• प्राथमिक अथवा पूर्व माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव हो।
• सेवानिवृत्त होने में न्यूनतम 10 वर्ष शेष हो।
• किसी भी प्रकार की जांच जारी न हो और न ही पूर्व में किसी प्रकार की
अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।
जनपदीय चयन समिति
मुख्य विकास अधिकारी : अध्यक्ष
प्राचार्य डायट : सदस्य
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव
जिला समन्वयक प्रशिक्षण सदस्य वरिष्ठ खंड शिक्षा अधिकारी : सदस्य
वरिष्ठता के क्रम से किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष परफारमेंस के आधार पर