प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए स्नातक व परास्नातक अनिवार्य नहीं है। न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के आधार पर मेरिट तैयार की जानी चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने भदोही की चांदनी पांडेय की याचिका पर दिया। याची ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए आवेदन किया था। तकनीकी कारणों से वह स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र को आवेदन पत्र संग अपलोड नहीं कर सकीं। इसी आधार पर आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया। इस पर उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी।
याचिकाकर्ता के वकील ने 21 मार्च 2023 के सरकारी आदेश के खंड सात का हवाला देते हुए कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका के

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लिए न्यूनतम या समकक्ष योग्यता और अधिकतम शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।
इस पर कोर्ट ने कहा, जब तक कोई विशेष प्रावधान न किया जाए तब तक स्नातक और स्नातकोत्तर योग्यता को वरीयता प्राप्त योग्यता के रूप में नहीं माना जा सकता है। हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को निर्देश कि वे विज्ञापन के अनुसार हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की योग्यता के आधार पर मेरिट तैयार करें। याची की उम्मीदवारी केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं की जा सकती कि वह स्नातकोत्तर डिग्री प्रस्तुत करने में असमर्थ रही। इसके अलावा उसे किसी ऐसे उम्मीदवार से नीचे नहीं रखा जा सकता, जिसने स्नातकोत्तर डिग्री प्रस्तुत की हो। ब्यूरो