रोमी चाको, वरिष्ठ अधिवक्ता का सबमिशन
1. वर्तमान मामले में उठने वाला मुद्दा यह है कि RTE अधिनियम की धारा 23 के तहत जारी अधिसूचना की वैधता या उसके लागू होने की स्थिति क्या है। RTE अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत लागू किया गया था। अनुच्छेद 21A में यह प्रावधान है कि राज्य उपयुक्त कानून के माध्यम से 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।
2. इसलिए, संविधान पीठ ने प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ (2014) 8 SCC 1 मामले में यह जांच की कि अनुच्छेद 21A के तहत बनाया गया कानून अल्पसंख्यकों पर लागू होगा या नहीं। इसमें यह स्पष्ट किया गया कि राज्य को अनुच्छेद 21A के तहत जो शक्ति दी गई है, वह अल्पसंख्यकों को अपने स्कूल स्थापित करने और संचालित करने के अधिकार का उल्लंघन करने वाले कानून बनाने तक विस्तारित नहीं हो सकती (पैरा 54)।

फलस्वरूप, यह निर्णय लिया गया कि RTE अधिनियम अल्पसंख्यक स्कूलों, चाहे वे अनुदानित हों या गैर-अनुदानित, पर लागू नहीं होगा क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकारों का उल्लंघन करेगा। इसलिए, इस अधिनियम का कोई भी प्रावधान अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं होगा।
3. संविधान पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि RTE अधिनियम अनुदानित अल्पसंख्यक स्कूलों पर भी लागू नहीं होगा और यह कहा कि राजस्थान के सोसायटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत के फैसले में जो कहा गया था, वह सही नहीं था (पैरा 55)।
4. RTE अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण से स्पष्ट है कि इसे 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था।
RTE अधिनियम का मुख्य भाग धारा 12 और धारा 3 है।
अन्य सभी प्रावधान, धारा 23 सहित, इन्हीं दो प्रावधानों से जुड़े हुए हैं।
यदि धारा 12 अल्पसंख्यकों पर लागू नहीं होती है, तो अधिनियम के अन्य प्रावधान भी उन पर लागू नहीं हो सकते।
धारा 23 का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है; यह केवल धारा 12 और 3 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई गई है।
5. संविधान पीठ ने अनुच्छेद 15(5) के तहत अल्पसंख्यकों को दी गई छूट को बरकरार रखा और इस तर्क को खारिज कर दिया कि यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। यह कहा गया कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान स्वयं में एक अलग वर्ग का गठन करते हैं और अनुच्छेद 30 के तहत उनके अधिकार संरक्षित हैं (पैरा 34, 35)।
6. संविधान पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि 2009 का RTE अधिनियम, जब इसे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर लागू किया जाता है, तो यह अनुच्छेद 15(5), 21A और 30(1) का उल्लंघन करता है (पैरा 34, 35, 54, 55)।
7. RTE अधिनियम संविधान की सातवीं अनुसूची में किसी भी प्रविष्टि के तहत पारित नहीं किया गया था।
यदि कोई कानून संविधान की सातवीं अनुसूची की किसी प्रविष्टि के आधार पर पारित किया जाता है और उसे चुनौती दी जाती है, तो न्यायालय अधिनियम के प्रत्येक प्रावधान की वैधता की जांच कर सकता है।
यदि अधिनियम के वैध और अवैध प्रावधान एक-दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं, तो विभाज्यता का सिद्धांत (Doctrine of Severability) लागू नहीं होगा और पूरे अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया जाएगा।
8. तीन-न्यायाधीश पीठ ने “सोसायटी” मामले में 2009 के RTE अधिनियम की वैधता पर विचार किया, न कि केवल धारा 12 की।
न्यायालय ने यह भी जांच की कि क्या RTE अधिनियम संपूर्ण रूप से अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू होगा।
पैरा 65 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि अधिनियम के कुछ प्रावधान अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और इसलिए संपूर्ण अधिनियम अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू नहीं हो सकता।
9. यदि धारा 12 असंवैधानिक पाई जाती है, तो अधिनियम के अन्य प्रावधान भी नहीं बच सकते क्योंकि वे एक-दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं।
10. “प्रमति” मामले में न्यायालय ने अधिनियम के प्रत्येक प्रावधान की अलग-अलग वैधता की जांच नहीं की, क्योंकि यह पहले ही निष्कर्ष पर पहुंच चुका था कि अनुच्छेद 21A के तहत संसद को अल्पसंख्यकों के खिलाफ कोई कानून बनाने की शक्ति नहीं है।
11. एक अन्य दृष्टिकोण यह है कि जब तीन-न्यायाधीश पीठ यह निष्कर्ष निकाल चुकी थी कि अधिनियम के वैध और अवैध प्रावधान एक-दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, तो इस मामले को पुनः जांचने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
12. “सोसायटी” मामले में न्यायालय ने अनुच्छेद 19(1)(g) और 30(1) के बीच अंतर किया और कहा कि 2009 का अधिनियम अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत वैध (intra vires) है लेकिन अनुच्छेद 30(1) के तहत अवैध (ultra vires) है।
13. संविधान पीठ ने यह माना कि अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान एक अलग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और उन्हें अनुच्छेद 30(1) के तहत सुरक्षा प्राप्त है (पैरा 61)।
14. “सोसायटी” मामले में यह कहा गया कि 2009 का अधिनियम अनुच्छेद 30(1) का उल्लंघन करता है, लेकिन यह अनुदानित अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू होगा (पैरा 62)।
15. “सोसायटी” मामले में RTE अधिनियम को केवल गैर-अनुदानित अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू होने से रोका गया था, जबकि “प्रमति” मामले में इसे अनुदानित और गैर-अनुदानित दोनों अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू होने से रोक दिया गया।
16. RTE अधिनियम का मुख्य उद्देश्य अनुच्छेद 21A को प्रभावी बनाना था, और इसका केंद्रीय भाग धारा 12 है। यदि धारा 12 संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत असंवैधानिक पाई जाती है, तो पूरा अधिनियम अवैध हो जाता है।
17. “सोसायटी” मामले में यह निर्णय हुआ कि RTE अधिनियम अनुच्छेद 30(1) का उल्लंघन करता है, जबकि “प्रमति” मामले में यह भी कहा गया कि यह अनुच्छेद 15(5) और 21A का भी उल्लंघन करता है।
18. “प्रमति” निर्णय संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत एक संदर्भ के उत्तर में दिया गया था, जो अनुच्छेद 15(5) और 21A की संवैधानिक वैधता पर केंद्रित था।
19. यह स्पष्ट है कि RTE अधिनियम किसी भी अल्पसंख्यक विद्यालय पर लागू नहीं हो सकता, चाहे वह अनुदानित हो या गैर-अनुदानित।
अविचल