प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग को प्रदेश में अपर लोक अभियोजकों (एपीओ) के खाली पदों को भरने की कार्यवाही एक माह में पूरी करने का निर्देश दिया है। साथ ही खाली पदों को 2022 की भर्ती से न भरने के 25 जुलाई 24 के सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह तथा न्यायमूर्ति डोनादी रमेश की खंडपीठ ने विकास सिंह व 33 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका में एपीओ के खाली पदों को भरने की मांग की गई थी

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