परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त 27713 पदों पर भर्ती सात महीने बाद भी शुरू नहीं हो सकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अगस्त 2024 के अंत में बेसिक शिक्षा विभाग को दो महीने में नए सिरे से भर्ती शुरू करने के आदेश दिए थे। यह भर्ती नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को करनी है पर बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने भर्ती के लिए आयोग को रिक्त पदों की सूचना (अधियाचन) नहीं भेजी है। विभाग के अफसर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात मानक के अनुसार बता रहे हैं।

सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 के न्यूनतम अंक को सामान्य व आरक्षित वर्ग के लिए क्रमशः 45 व 40 बरकरार रखने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दायर अपीलों को निस्तारित करते हुए हाईकोर्ट ने अवशेष 27713 पदों को भरने के लिए दो महीने में कदम उठाने के आदेश दिए थे। इस कटऑफ के आधार पर 41,556 अभ्यर्थियों का चयन हो सका था। कोर्ट ने इस मामले में अपील करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट देने पर भी विचार करने का आदेश दिया था।
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