लखनऊ, । यूपी सरकार ने एडेड माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के सेवा संबंधी प्रकरणों एवं पदोन्नति के मामले को जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) स्तर से ही निपटाए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत डीआईओएस को शिक्षकों को तथा उप शिक्षा निदेशकों को प्रधानाचार्य को पदोन्नति के अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं। इसी प्रकार से जिला विद्यालय निरीक्षक की अनुमति के बिना किसी शिक्षक के खिलाफ प्रबन्धन अब हटाए जाने, पदावनत करने जैसी कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में सरकार ने 1982 से पूर्व की स्थिति बहाल कर दी है।

- Pairing School Information :विद्यालयों के पेयरिंग सम्बन्धी सूचना प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।
- एआरपी चयन विज्ञप्ति
- नवोदय विद्यालय फॉर्म
- जनपद के परिषदीय विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के उपरान्त विद्यालयों में साफ-सफाई के सम्बन्ध में।
- सहायक अध्यापिका द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों मुक्त हुए प्रधानाध्यापक
शिक्षक संगठनों ने इसे अपनी बड़ी जीत बताते हुए सरकार को धन्यवाद भी कहा है। दरअसल, विधान परिषद में शिक्षक नेता ध्रुव कुमार त्रिपाठी इस मुद्दे को कई बार सदन में उठाया था। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्या ने इस पर शीघ्र निर्णय लिए जाने की घोषणा की थी जिसे पूरा कर दिया गया। माध्यमिक शिक्षक संघ पांडेय गुट के प्रदेश अध्यक्ष डॉ जितेंद्र कुमार सिंह पटेल ने सरकार को धन्यवाद दिया। इसी संगठन प्रवक्ता ओंम प्रकाश त्रिपाठी ने कहा है कि यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग में व्यवस्था होने तक के लिए की गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के नरेंद्र कुमार वर्मा एवं डॉ प्रमोद कुमार मिश्रा ने कहा कि इसके लिए संगठन लगातार संघर्ष कर रहा था।