शिक्षक / शिक्षकों के चयन वेतनमान एवं प्रोन्नत वेतनमान के सम्बन्ध में।
उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, शाखा जनपद लखनऊ के संलग्न पत्र दिनांक 01.05. 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शिक्षक/शिक्षिकाओं से संबंधित विभिन्न समयस्याओं / लम्बित प्रकरणों का निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया गया है।
ज्ञापन के क्रम सं0 05 में वर्ष 2015 के बाद उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षकों की कोई पदोन्नति नहीं हुई है का उल्लेख करते हुए शिक्षक / शिक्षिकाओं जिनके चयन वेतनमान के उपरान्त एक ही पद पर 12 वर्ष पूर्ण कर लेने के पश्चात प्रोन्नत वेतनमान प्रदान किये जाने की व्यवस्था है, परन्तु 2005 के पश्चात प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने की कार्यवाही किये जाने का एवं जिन शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा एक ही पद पर 10 वर्ष पूर्ण हो गये हो को चयन वेतनमान दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।
उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने विकास खण्ड एवं नगर क्षेत्र के ऐसे समस्त शिक्षक / शिक्षिकाओं, जिनके द्वारा प्रोन्नत वेतनमान एवं चयन वेतनमान हेतु अवधि पूर्ण कर ली गयी हो तो उक्त से सम्बन्धित समस्त प्रोन्नत वेतनमान एवं चयन वेतनमान प्रकरण को तत्काल अधोहस्ताक्षरी को अग्रेसित करना सुनिश्चित करें। संलग्नकः उक्तवत् ।
