प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत सहायक अध्यापकों को प्रधानाध्यापक का वेतन देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। स्टेट ऑफ यूपी एवं अन्य बनाम त्रिपुरारी दुबे एवं अन्य शीर्षक से दायर याचिका को देखते हुए राज्य सरकार ने इसे तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की है। अधिकारियों को 18 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत होकर आरोप तय करने की कार्यवाही का सामना करना है।
इंचार्ज हेड मास्टर को हेड मास्टर का वेतन भुगतान करने के आदेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दाखिल विशेष अनुज्ञा याचिका की सुनवाई कल दिनांक 13 अगस्त 2025 को उच्चतम न्यायालय में होगी ।
