प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद व बेसिक शिक्षा अधिकारी मेरठ से पूछा है कि तबादला नीति के तहत अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए मेरठ में सहायक अध्यापक का कोई पद खाली है या नहीं। कोर्ट ने तीन सप्ताह का अंतिम अवसर देते हुए इस संदर्भ में जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने बुलंदशहर की सहायक अध्यापिका बबिता की याचिका पर अधिवक्ता प्रशांत मिश्र को सुनकर दिया है। अधिवक्ता का कहना है कि याची की मूल नियुक्ति छह नवंबर 2015 को प्राइमरी स्कूल कसिया, कुशीनगर में हुई थी। उस समय उसकी शादी नहीं हुई थी तो उसने अंतर जनपदीय तबादला नीति के तहत अपने जनपद में तबादला करा लिया। 11मई 2018 को केन्द्रीय कर्मचारी अजीत कुमार से उसका विवाह हो गया। वह मेरठ में तैनात हैं और याची कैंसर से पीड़ित है। उसका ऑपरेशन हुआ है लेकिन अब भी इलाज चल रहा है।
12 जनवरी 2020 को याची नेअंतर जनपदीय तबादले की अर्जी दी, जो यह कहते हुए खारिज कर दी गई कि अंतर जनपदीय तबादले का पद मेरठ में खाली नहीं है। याची को दो दिसंबर 2019 के शासनादेश के अंतर्गत लाभ पाने का अधिकार नहीं है। चार जनवरी 2021 को प्रत्यावेदन भेजा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर यह याचिका की गई है।