मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक-26.09.2025 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग में निर्देश दिया गया है कि कुछ अराजक तत्वों द्वारा ड्रोन कैमरा उड़ाकर आम-जन में भय का वातावरण बनाया जा रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश एवं भय व्याप्त हो रहा है। उक्त के दृष्टिगत प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-
1. बीट कान्स्टेबल, लेखपाल व ग्राम चौकीदारों को स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारी देते हुए, ऐसी गतिविधि पर निगरानी रखी जाय और इस तरह की अफवाह फैलाने वालों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
2. ड्रोन कैमरा के मालिक व आपरेटर, जिन्होंने थाने अथवा किसी स्थानीय व्यवस्था में ड्रोन को पंजीकृत कराया हो, उनकी बैठक कर उन्हें सचेत किया जाय तथा उन पर सतर्क दृष्टि रखी जाय।
3. जनपद में धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 प्रभावी है, जिसके अन्तर्गत बिना अनुमति के अन लॉ फुल गेदरिंग पर रोक लगायी जाय तथा परम्परागत कार्यक्रम के अतिरिक्त किसी भी कार्यक्रम के लिए स्थानीय स्तर पर सक्षम अधिकारी से अनुमति लिये बगैर कार्यक्रम आयोजित कराये जाने की व्यवस्था पर प्रभावी ढंग से रोक लगायी जाय।
4. पुलिस अभिलेखों में जाति के अंकन, जातीय आधारित सार्वजनिक संकेतों एवं जातीय प्रदर्शनों के निवारण के संबंध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, गृह (पुलिस) अनुभाग-3, लखनऊ के पत्र संख्या-371 रिट/छः-पु०-3-2025-1973397, दिनांक-21 सितम्बर, 2025, जो पुलिस अधीक्षक, जौनपुर एवं समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर को इस कार्यालय के पत्र संख्या-2633/ जे०ए०, दिनांक-23.09.2025 द्वारा प्रेषित किया गया है, में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

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