महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांकः महा०नि०/एम०आई०एस०/8519/2024-25 दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करे जो परिषदीय शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों के निस्तारण हेतु मानव सम्पदा पोर्टल के नवविकसित मॉड्यूल को लागू किये जाने के सम्बन्ध में है। बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 के शासनादेश सं० 68-5099/544/20241/803546/2024 दिनांक 22 नवम्बर, 2024 के निर्देशानुसार परिषदीय शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों के त्वरित व पारदर्शी निस्तारण हेतु मानव सम्पदा पोर्टल पर दिनांक 01.01.2025 से उपरोक्त पत्रानुसार 05 नवविकसित माड्यूल्स को लागू किये गये है जिसमें मानव सम्पदा पोर्टल पर शिक्षक/शिक्षिणेत्तर कर्मियों के ई-सर्विसबुक के विवरण संशोधन/अपडेशन सम्बन्धी प्रकरणों के निस्तारण हेतु मानव सम्पदा पोर्टल पर ई-करेक्शन माड्यूल संचलित है जिसमें शिक्षक / शिक्षिणेत्तर कर्मियों द्वारा माड्यूल का प्रयोग करते हुए ई-सर्विसबुक में संशोधन हेतु आवेदन किया जाता है जिसे आप द्वारा अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित किया जाता है परन्तु संज्ञान में आया है कि शिक्षक/ शिक्षिणेत्तर कर्मियों द्वारा माड्यूल का प्रयोग करते हुए ई-सर्विसबुक में संशोधन हेतु जो आवेदन किये जाते है उन्हे आप द्वारा बिना परीक्षण किये अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित कर दिया जाता है जिससे अधोहस्ताक्षरी के स्तर से आप द्वारा प्रेषित आवेदनों को राज्य परियोजना कार्यालय अग्रसारित न करते हुए कमियों की टिप्पणी करते हुए रिवर्ट कर दिया जाता है। भविष्य में निम्नलिखित विवरण के अनुसार डाटा चेक करते हुए ही अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित किया जाय-
- शिक्षक/शिक्षिणेत्तर कर्मियों द्वारा ऑनलाइन सर्विसबुक में जो भी संशोधन कराये जाने है उससे सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को सम्बोधित पत्र संलग्न किया जाये।
- ई-करेक्शन प्रारूप में जिस सेक्शन में जिस बिन्दु पर करेक्शन है उस सेक्शन में स्पष्ट रूप से संशोधन हेतु विवरण अंकित कर उसकी प्रति संलग्न की जाये।
- ई-करेक्शन प्रारूप पर अंकित समस्त करेक्शन से सम्बन्धित समस्त अभिलेख अपलोड किये जायें।
- यदि नाम, जन्मतिथि एवं सेवनिवृत्ति तिथि में संशोधन है तो हाई स्कूल मार्कशीट की फोटोप्रति अवश्य संलग्न की जाये।
- Grievance Registraion में Description में समस्त संशोधन का विवरण अंकित किया जाय।
- मानव सम्पदा पोर्टल से ई-सर्विसबुक डाउनलोड कर जिस सेक्शन में संशोधन है उसे हाईलाईटर से हाईलाइट किया जाय तथा ई-सर्विसबुक के अन्तिम पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते हुए निम्नलिखित प्रमाणपत्र अवश्य अंकित किया जाय-
‘प्रमाणित किया जाता है कि उक्त ई-सर्विसबुक में संशोधन हेतु जो विवरण अंकित / हाईलाइट किये गये है उन्ही में करेक्शन कराया जाना है शेष समस्त विवरण सही है।”
अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने स्तर से विकासखण्ड के समस्त शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मियों को उक्त 05 बिन्दुओं की जानकारी दी जाय तथा शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मियों द्वारा किये गये आवेदन के समस्त बिन्दुओं का परीक्षण करने के उपरान्त ही आवेदन अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित किया जाय। किसी भी दशा में बिना परीक्षण किये किसी भी शिक्षक / शिक्षिणेत्तर कर्मियों का संशोधन हेतु विवरण अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित न किया जाय। भविष्य में यदि आप द्वारा बिना परीक्षण किये किसी भी शिक्षक / शिक्षिणेत्तर कर्मियों का संशोधन हेतु विवरण अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित किया जाता है तो इसे विभागीय आदेशों / निर्देशो की अवहेलना मानते हुए विभागीय कार्यवाही की जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तर दायित्व आपका होगा।
