NPS से धनराशि के निकासी के नियमों से सम्बंधित RTI का जवाब 👆
जनसूचना पोर्टल पर अंकित पंजीकरण सं०: DRBED/R/2025/62039 के तहत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
आप द्वारा जनसूचना पोर्टल पर अंकित पंजीकरण संO: DRBED/R/2025/62039 दिनांक 22.09.2025 के माध्यम से मांगी गयी सूचना निम्नवत् है-
- उ०प्र० बेसिक शिक्षा के शिक्षक, जिनकी एन०पी०एस० की कटौती हो रही है, वे अपनी सेवाकाल के दौरान निम्नानुसार एन०पी०एस० से धनराशि का आहरण कर सकते हैं-
क) पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के नियमों के अनुसार, अभिदाता अपने अंशदान का 25 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं, जिसमें रिटर्न और नियोक्ता का अंशदान (यदि कोई हो) शामिल नहीं है।
- एन०पी०एस० से निकासी के कुछ महत्वपूर्ण नियम निम्नवत् है-
क) एनपीएस आंशिक निकासी के लिए अनुमत उद्देश्य हैं-
- बच्चों की उच्च शिक्षा फीस (कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों की भी)
- बच्चों की शादी का खर्च (कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों का भी)
- आवासीय मकान / फ्लैट खरीदना / बनाना।
- निर्दिष्ट गंभीर बीमारियों के लिए उपचार।
- विकलांगता /अक्षमता व्यय।
ख) एनपीएस से आंशिक निकासी करने के लिए, अभिदाता को यह करना होगा-
- खाता की अवधि 3 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
- एनपीएस आंशिक निकासी नियमों के अनुसार, ग्राहक अपने अंशदान का केवल 25 प्रतिशत तक ही निकाल सकते हैं।
- पीएफआरडीए के नियमों के अनुसार, ग्राहक अपने एनपीएस खाते से जीवन भर में अधिकतम 3 आंशिक निकासी कर सकते हैं।
एनपीएस आंशिक निधि की पहली निकासी के बाद की निकासी के लिए, केवल अंतिम निकासी तिथि के बाद के वृद्धिशील अंशदान पर ही विचार किया जाएगा।
ग) एनपीएस में आंशिक निकासी का अनुरोध अभिदाता द्वारा निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है।
- निकासी के उद्देश्य की घोषणा के साथ निकासी फॉर्म भरना।
- एनपीएस रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी को उनके नोडल कार्यालय के माध्यम से निकासी अनुरोध प्रस्तुत करना।
- गंभीर बीमारी की स्थिति में, परिवार के सदस्य ग्राहक की ओर से निकासी अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं।

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