लखनऊ: शासन ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मियों या विभाग से अधिक राशि की कटौती अथवा अन्य परिस्थितियों में राशि की वापसी से संबंधित व्यवस्था तय कर दी है। इसके लिए वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नाम से खाता खोला जाएगा विशेष सचिव वित्त नील रतन कुमार ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
उन्होंने कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद व राज्य सरकार द्वारा अनुदानित प्राथमिक शिक्षण संस्थानों के जनप्रिय से जुड़े शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मियों के अंशदान से संबंधित कई तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं। तय किया गया है कि एनपीएस से संबंधित शिक्षक में यदि त्यागपत्र दे दिया है या उससे पदच्युत कर दिया गया है तो यस पी एस की राशि ट्रस्टी बैंक द्वारा राज्य सरकार को वापस कर दी जाएगी।
कर्मचारियों की सेवा काल में मौत पर उनके परिवार द्वारा पारिवारिक पेंशन व ग्रेच्युटी की सुविधा लेने पर भी धनराशि वापस होगी। यदि कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना से जुड़ा है लेकिन वेतन से कटौती एनपीएस के तहत कर ली गई है और यदि उसके प्रान से राज्य सरकार के अंशदान के रूप में अनुमान्य से अधिक राशि जमा हो गई है तो वह वापस हो जाएगी।
उन्होंने कहा है कि ऐसे सभी मामलों में कर्मचारी के एनपीएस खाते में जमा संपूर्ण राशि वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा के पदनाम से खोले गए बैंक खाते में ट्रस्टी बैंक स्थानांतरित करेगा जिन मामलों में कर्मचारियों को भुगतान किया जाना है उनमें कार्मिक अंशदान (रिटर्न सहित) की राशि कार्मिक के बैंक अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिए आंतरिक की जाएगी.।
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