करदाता ध्यान दें
1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 1961 को खत्म करके नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो जाएगा जिसमें फाइनेंसियल ईयर और असेसमेंट ईयर के कांसेप्ट को खत्म करके इन दोनों की जगह केवल एक ही कॉन्सेप्ट “टैक्स ईयर ” को लाया गया है जिससे कि लोगों को अब समझने में आसानी हो सके क्योंकि FY और AY में लोग कन्फ्यूज्ड रहते थे अब केवल 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए TY(TAX YEAR)ही माना जायेगा।