प्रयागराज : इलाहाबादहाई कोर्ट ने देवरिया स्थित एक विद्यालय की प्रबंध समिति के चुनाव और शिक्षकों के वेतन भुगतान मामले में शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कृषक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिसई की प्रबंध समिति ने जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा 27 जनवरी 2026 को पारित आदेश को चुनौती दी थी।
इस आदेश में कुछ शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर निर्देश दिए गए थे, साथ ही यह भी कहा गया था कि वर्तमान में प्रबंध समिति अस्तित्व में नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभश्याम शमशेरी ने दिया है। दलील दी गई कि जिला विद्यालय निरीक्षक को यह टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है कि प्रबंध समिति अस्तित्व में है या नहीं। अब नई प्रबंध समिति का चुनाव हो चुका है और संबंधित दस्तावेज जिला विद्यालय निरीक्षक तथा क्षेत्रीय समिति को भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।