। पहली से पांचवीं कक्षा के बीएड शिक्षकों को नियुक्ति-प्रशिक्षण तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान नहीं मिलेगा। विभाग ने सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। विभाग ने शिक्षकों का दावा खारिज कर दिया है।
डीपीई प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान मिला है। इसको आधार बनाकर एक से पांच में नियुक्त बीएड वाले शिक्षकों ने भी नियुक्ति या प्रशिक्षण पूरा करने की तिथि से वेतनमान की मांग की थी। बीएड वाले शिक्षक 2014 से ही प्रशिक्षित वेतनमान की मांग कर रहे थे। इन्हें ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण करने की तिथि से प्रशिक्षित का वेतनमान मिल रहा है। विभाग ने कहा है कि इन शिक्षकों के ना तो प्रशिक्षण में विभागीय स्तर से विलंब हुआ और ना ही डीपीई के समकक्ष इसे माना गया है। ऐसे में इनके दावे को खारिज किया जाता है। मुजफ्फरपुर समेत सूबे के ऐसे सभी शिक्षकों पर यह आदेश लागू होगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कहा है कि जिन्हें प्रशिक्षण पूरा करने की तिथि से लाभ दिया गया, उनकी 1999 से 2005 के बीच अप्रशिक्षित के रूप में नियुक्ति हुई थी। 1999 में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

बीएड वाले शिक्षकों को नहीं मिलेगा लाभ ः निदेशक
प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कहा है कि पहली से पांचवीं कक्षा वाले बीएड शिक्षकों ने जो दावा किया है, उन शिक्षकों की बहाली 2014 में बीएड अप्रशिक्षित के तौर पर हुई है। 2010 में ही यह आदेश जारी किया गया था कि एक से पांच में बीएड वाले को छह महीने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।