Home PRIMARY KA MASTER NEWS प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापिका की जिम्मेदारी का मामला

प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापिका की जिम्मेदारी का मामला

by Manju Maurya

*प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापिका की जिम्मेदारी का मामला—–* 

बलिया के 15 सहायक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची पर सुनवाई, आपत्तियों का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश

बलिया, 5 अप्रैल 2026 

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बलिया जिले के जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत सहायक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची को लेकर दायर रिट याचिका में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।  

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान की एकलपीठ ने रिट याचिका संख्या 4655 ऑफ 2026 (नीरज कुमार सिंह एवं 14 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) को अंतिम रूप से निपटाते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलिया को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठता संबंधी आपत्तियों पर विचार करें और विधि अनुसार उचित आदेश पारित करें।

– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलिया को निर्देश दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं की आपत्ति (अनुलग्नक-10) पर सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए कारणयुक्त और बोलकर सुनाया गया आदेश शीघ्र पारित करें।

– यह प्रक्रिया अधिमानतः दो माह के अंदर पूरी की जाए, अर्थात् इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर (यदि कोई अन्य कानूनी बाधा न हो)।

– याचिका में मुख्य मांग थी कि TET परीक्षा की स्थिति, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों तथा NCTE के 11 सितंबर 2023 के परिपत्र के अनुरूप सहायक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार की जाए और याचिकाकर्ताओं के नाम सूची में शामिल किए जाएं।

याचिकाकर्ता नीरज कुमार सिंह सहित 15 शिक्षक जिला बलिया के जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत हैं। उन्होंने अस्थायी वरिष्ठता सूची में अपनी वरिष्ठता पर आपत्ति दर्ज कराई थी, जो अभी भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष लंबित थी। याचिका में परमादेश की मांग की गई थी कि वरिष्ठता सूची NCTE दिशानिर्देशों और संबंधित अदालती फैसलों के अनुरूप बनाई जाए।

प्रतिवादियों (राज्य पक्ष) के विद्वान अधिवक्ता ने इस प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

न्यायालय ने कहा: याचिकाकर्ताओं की आपत्ति पर शीघ्र और कानूनसम्मत निर्णय लिया जाए, ताकि शिक्षकों की सेवा शर्तों और पदोन्नति से संबंधित विवाद का समयबद्ध निपटारा हो सके।

यह आदेश 3 अप्रैल 2026 को जारी किया गया।

उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रभारी प्रधानाध्यापक वह बन सकता है जो कि प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक और उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक हो और उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी उत्तीर्ण हो। 

प्राथमिक विद्यालय का प्रभारी प्रधानाध्यापक वह ही बन सकता है जो कि प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक हो और प्राथमिक विद्यालय स्तर की टीईटी उत्तीर्ण हो।

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