#जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा संगठन कों सम्बोधित कार्यालय आदेश निर्गत करते हुए स्पष्ट किया गया है कि जनपद में निषेधाज्ञा लागू होने के कारण कोई भी सामूहिक बैठक, धरना प्रदर्शन या अन्य ऐसा कोई भी विरोध कार्य जिला मजिस्ट्रेट शाहजहाँपुर की बिना अनुमति किया जाना अपराध माना जायेगा ऐसे कार्यों पर क़ानूनन कार्यवाही भी संभावित है
#ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन के नेतृत्व बाला उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ पूर्णतः क़ानून का पालन करते हुए ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा, जिससे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (निषेधाज्ञा) का उलंघन हो