Home PRIMARY KA MASTER NEWS पदोन्नति बनाम समायोजन: TET अनिवार्यता, NCTE नियम और भविष्य की प्रमोशनल पोस्ट्स पर बड़ा सवाल

पदोन्नति बनाम समायोजन: TET अनिवार्यता, NCTE नियम और भविष्य की प्रमोशनल पोस्ट्स पर बड़ा सवाल

by Manju Maurya

 पदोन्नति और समायोजन ~ 

बेसिक के शिक्षक की परेशानी पता है क्या है ? 

शिक्षक केवल अपनी सुख सुविधाएं देखता है , हाल ही में मर्जर हुआ , समायोजन हुआ हमेशा से कहता रहा कि इसका विरोध कीजिए आपके साथ न्यायिक स्तर पर खड़े हैं लेकिन कोई नहीं आया सब स्वार्थ के वशीभूत अपनी सुख-सुविधाएं देखते रहे । 

बात करते हैं पदोन्नति और समायोजन में अंतर की – 

पदोन्नति में आपको increment मिलता है , सैलरी बढ़ती है , आपका designation change होता है । 

समायोजन में आपका designation तो बदल रहे हैं लेकिन कोई सुख सुविधा नहीं मिलती हैं केवल नाम के वरिष्ठ बन रहे हो और ये आपके साथ धोखा है और साथ ही future promotional posts के साथ धोखा है । 

आप लोगों को लगता है कि हमारे साथ सही हो बस जबकि नियम क्या कहते हैं , स्वयं बताइए ? वर्ष 2014 में NCTE ने पदोन्नति हेतु संशोधन किया क्योंकि NCTE act section 12A के अनुसार NCTE को power है न्यूनतम अहर्ता तय करने की । उसी को लेकर मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि आप किसी भी वर्ष से नौकरी कर रहे हैं लेकिन आपको पदोन्नति चाहिए तो TET देना होगा । 

2023 around बेसिक शिक्षा विभाग उ०प्र० पदोन्नति करने के लिए आगे आया और नियम कितने बेहतरीन थे कि पदों को लिया जाएगा वर्ष 2011 से और पदोन्नति होगी 2023 में ताकि नियम लागू न हो TET की अनिवार्यता का और कई मूर्खानंद इसका विरोध न करके पदोन्नति की फाइल लेकर भरी सर्दी में पेड़ के नीचे खड़े हो गए और खंडपीठ ने स्टे कर दिया । 

वर्ष 2024 से मामला वहीं पड़ा है कितनी तारीख लगवा दी लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में शिथिलता की वजह से केस का नम्बर नहीं आया और महाराष्ट्र तमिलनाडु व अन्य राज्य अल्प-संख्यक संस्थानों में TET की अनिवार्यता का मुद्दा लेकर कोर्ट गए जहाँ वर्ष 2025 में issues frame हुए जिनमे नौकरी में बने रहने के लिए TET अनिवार्यता , पदोन्नति के लिए TET अनिवार्यता और अल्प-संख्यक संस्थानों में TET की अनिवार्यता पर केंद्र सरकार और NCTE से जवाब मांगे जिस पर नौकरी में बने रहने के लिए और पदोन्नति हेतु TET की अनिवार्यता पर सहमति केंद्र सरकार और NCTE दोनों ने दिखाई और न्यायालय ने ख़ुद अल्प-संख्यक संस्थान वाले मुद्दे को लेकर परामती वाले निर्णय की समीक्षा के किए सात जजों की पीठ में भेज दिया । 

आप जो कहते हैं कि पदोन्नति में TET की मांग से ये सब हुआ है आप लोग कहाँ थे क्योंकि मैं तो उच्च-न्यायालय में आज भी हूँ और case status पर जाकर देखना अभी 19.05.2026 को अभी application लगवाई है । 

ये तो बात पदोन्नति की थी लेकिन अंजुमन इशात ए तालीम में सीधा कहा है कि पदोन्नति , समायोजन या नवीन नियुक्ति बिना TET को consider किये नहीं किया जा सकता है फिलहाल न्यायिक शिथिलता से ये लोग करते जा रहे हैं और कहते हैं दोनों पद बराबर हैं लेकिन जिस दिन भी सुनवाई पर matter आया तो समायोजन में ये जो प्राथमिक के हेड उच्च-प्राथमिक के सहायक बनकर गए हैं वे सब वापस होंगे । ऐसा नहीं है सरकार को पता नहीं है 👇🏻 पता सबको सबकुछ है लेकिन सरकार बस सबको disturb करके भविष्य में पदोन्नति के रास्ते बंद कर रही है इनका PTR तब तक नहीं सुधरेगा जब तक नवीन भर्ती नहीं आएगी , ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें विद्यालयों के मर्ज़र और समायोजन प्रक्रिया को synchronize करना है और भविष्य में आप सब जानते ही हैं अच्छे संकेत नहीं हैं । 

पुनः कह रहा हूँ हेड शिक्षक जो आज प्राथमिक के हेड हैं वे बिल्कुल भी उच्च-प्राथमिक के सहायक न बने अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के light में आपको प्राथमिक का TET देना है और अगर वहाँ गए तो उच्च-प्राथमिक का देना होगा , मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप दे नहीं सकते हैं बस मेरा कहना है आपकी पदोन्नति होगी उस पद पर तो आपको promotional benefits भी मिलेंगे otherwise भविष्य में पुनः वापस आयेंगे । (ज्ञापन मुझसे ले लीजिएगा whatsapp पर और अगली तारीख पर हम बतायेंगे कोर्ट में)

बाक़ी संघ संगठन आदि स्वतंत्र हैं कुछ भी कहने के लिए इनके मुँह क्यों लगा जाए जब नियम हमारे साथ हैं और हम पदोन्नति की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसके लिए समायोजन को हम ग़लत मानते हैं । एक बात और भ्रम फैलाते हैं लोग कि पूर्व में हुई पदोन्नति (2014-15) को challenge किया हुआ है तो ये फर्जी खबर फैलाने वालों अक्ल के अंधों हिमांशु उस वक्त नौकरी में भी न था तो कैसे चुनौती दे सकता है ऐसे लोग अपने नौकरी में बने रहने के लिए उस लेवल का TET करें उनके लिए कोई समस्या नहीं है । 

महत्वूर्ण – 

*जो जिस लेवल पर नौकरी कर रहा है उसी लेवल का CTET/TET करना होगा प्राथमिक के सहायक या हेड के लिए प्राथमिक का और उच्च-प्राथमिक के सहायक या हेड के लिए उच्च-प्राथमिक का । 

*CTET किये हुए लोग बिल्कुल भी भ्रम न पालें कि उन्हें UPTET देना होगा उन्होंने अगर अपने लेवल की कोई भी TET केंद्र वाली या राज्य वाली कर ली है तो वही काफ़ी है । कई लोग प्रश्न करते हैं CTET कर लिया है UPTET भी करना होगा तो ऐसा कुछ नहीं है CTET कर लो या UPTET और हाँ CTET में भी आपको राज्य सरकार के आरक्षण के अनुसार आपको छूट मिलेगी । 

#rana

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