राजपुर। नाबालिग का फर्जी बालिग होने का प्रमाण पत्र जारी करने में एक प्रधान व जूनियर हाईस्कूल गुबार के हेड मास्टर पर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर हुई है।
नाबालिग के अपहरण के मामले में विपक्षीगणों ने सांठगांठ कर जन्मतिथि बदलवा कर फर्जी प्रमाण पत्र कोर्ट में लगाया था। जांच में विद्यालय के एसआर रजिस्टर में ओवरराइटिंग पाई गई।
सट्टी थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने 14 अगस्त को गांव के ही युवक गोविंद पर नाबालिग बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के बाद पुलिस ने छेड़छाड़ व पाक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई थीं।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय में आरोपी पक्ष ने बालिका के बालिग होने का प्रमाण पत्र दिया। इसमें एक प्रमाण पत्र प्रधान किशनबाई की तरफ से जारी किया गया। वहीं दूसरा गुबार गांव के श्रीकृष्णा जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक की ओर से जारी किया गया।
इसमें बालिका को बालिग दर्शाया गया है। न्यायालय ने इसकी जांच के आदेश सट्टी थाने के दरोगा जयंत फौजदार को दिए। जांच में स्कूल के एसआर रजिस्टर में क्रमांक संख्या 2605 में बालिका का नाम दर्ज पाया गया।
जन्मतिथि में ओवर राइटिंग पाई गई। साथ ही मूल प्रमाण पत्र से भिन्नता मिली। इसकी रिपोर्ट कोर्ट में दी गई। कोर्ट के आदेश पर दरोगा जयंत फौजदार ने सोमवार को प्रधान व हेड मास्टर पर धोखाधड़ी व कूट रचित दस्तावेज तैयार करने संबंधी धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई। सट्टी थानाध्यक्ष महेंद्र पटेल ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन की जा रही है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।