लखनऊ: राज्य सरकार ने अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी के इंतजार में बैठे मृतक आश्रितों को बड़ी राहत दी है। ऐसे आश्रित अब मूल विभाग में पद खाली न होने पर दूसरे विभागों में नौकरी पा सकेंगे। प्रदेश में ऐसे आश्रितों की संख्या 300 से अधिक बताई जा रही है। इसके लिए गुरुवार को उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 (यथासंशोधित) को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
प्रदेश में मृतक आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर उनके विभागों में ही नौकरी देने में पद खाली न होने के चलते बाधा आ रही थी। कई विभागों ने कार्मिक विभाग को पत्र लिख कर अधिसंख्य पद सृजन की मांग करते थे, जिससे ऐसे आश्रितों को नौकरी दी जा सके। सेवाकाल के दौरान राज्य कर्मचारियों की मृत्यु पर उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर समूह ‘घ’ या ‘ग’ के पद पर नौकरी देने की व्यवस्था है। कोरोना काल के दौरान कोविड संक्रमण से बड़ी संख्या में राज्य कर्मचारियों की मृत्यु हुई हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इनके आश्रितों को प्राथमिकता के आधार पर नौकरियां दी जानी है।
कई विभागों में तो बड़ी संख्या में पद खाली हैं और कुछ ऐसे भी हैं, जहां पर पद ही नहीं हैं। नियमावली संशोधित करते हुए यह प्रावधान कर दिया गया है कि ऐसे आश्रितों को दूसरे विभागों में भी योग्यता के आधार पर समूह ‘घ’ या ‘ग’ के पदों पर तैनाती दे दी जाए। कार्मिक विभाग के मुताबिक उसके पास सभी सरकारी विभागों में रिक्त पदों का ब्यौरा है और इसको भरने के संबंध में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है। अनुकंपा से जिन पदों को भरा जाएगा उतने पद सीधी भर्तियों के लिए कम कर दिए जाएंगे।