पद सृजन या संवर्गों के पुर्नगठन के प्रकरणों में विभिन्न विभागों में विसंगतियों को देखते हुए अब ऐसे सभी मामलों को पहले कार्मिक विभाग को भेजने को कहा गया है। वित्त विभाग की अपर मुख्य सचिव राधा एस. चौहान ने इस संबंध में शुक्रवार को सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों को पत्र जारी किया है।
इस पत्र में कहा गया है कि पद सृजन या संवर्गों के पुर्नगठन संबंधी वित्त विभाग को भेजे गए प्रकरणों के परीक्षण से जानकारी में आया है कि एक ही स्तर के पदों की भर्ती एवं पदोन्नति के आधार विभिन्न विभागों द्वारा अलग-अलग रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश कार्य बंटवारा नियमावली 1975 के तहत नियमावलियों, संवर्ग के पुर्नगठन एवं पदोन्नति के मापदंडों की समरूपता निर्धारित करने का काम पूरी तरह कार्मिक विभाग का है। ऐसे में सभी विभागों को इस तरह के प्रकरणों पर पहले कार्मिक विभाग के सहमति और स्वीकृति प्राप्त करने को कहा गया है। उसके बाद ही वित्त विभाग को भेजा जाए ताकि शीघ्र निस्तारण हो सके।