विधान सभा सामान्य निर्वाचन- 2024
पीठासीन अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र 2022पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer) के कार्य व दिशा- निर्देश-ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट से भलीभंति परिचित हो लें तथा इनका व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लें।सांविधिक और असांविधिक के विभिन्न प्रपत्रों की जानकारी एवं हस्तपुस्तिका को अन्तिमरूप से पढ़ ले।
मतदान के एक दिन पूर्व रवानगीं स्थल पर-
- यह सुनिश्चित करें कि आपको प्राप्त बैलेट यूनिट तथा कट्रोल यूनिट आपकी मतदेय स्थल की ही है।
- मतदेय स्थल का नाम व नम्बर तथा उसकी स्थिति एवं नियुक्ति आदेश को सावधानीपूर्वक जांच लें।
- पेपरसील की क्रम संख्या को चेक कर उसका नम्बर नोट कर लें।
- चुनाव अभिकर्ता / प्रत्याशी के नमूना हस्ताक्षर प्राप्त कर लें, जो मतदेय स्थल पर चुनाव अभिकर्ता के नियुक्ति पत्र पर किये गयें।
निर्वाचन सामग्री-
अपने मतदान स्थल से सम्बन्धित काउन्टर से अपने बूथ की समस्त सामग्री प्राप्त कर चेक लिस्ट से मिलान करें। जैसे:
1. ई०वी०एम० (बी.यू. सी.यू. वी.वी. पैट)
2. निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति
3. निर्वाचक नामावली वर्किंग प्रति
4. टेन्डर मत पत्र
5. ग्रीन पेपर सील
6. स्ट्रिप सील, पिंक पेपर सील
7. एड्रेस टैग, स्पेशल टैग
8. मतदान रजिस्टर प्रारूप 17क
9. अमिट स्याही
10. प्लास्टिक का डिब्बा
11. ब्राससील
12. एरोकास मोहर
13. मतदाता स्लिप
14. प्रत्याशियों की सूची प्रारूप 7 ए
15. सी. एस. वी. सूची यदि हो
16. पीठासीन अधिकारी की डायरी
17. विभिन्न प्रकार के प्रारूप एवं लिफाफें तथा साइन बोर्ड
18. प्रत्याशियों / निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर की प्रति एवं अन्य सामग्री प्राप्त कर मिलान कर लें।
ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट से सम्बन्धित निर्देश-
कट्रोल यूनिट का कैण्डीडेट सेक्सन अच्छी तरह से सील हो और एड्रेस टैग सही लगा हो ।सभी एड्रेस टैग पर मतदान केन्द्र की संख्या व नाम की जांच कर लें
ई०वी०एम० / वी०वी०पैट प्राप्त करते समय सुनिश्चित कर लें कि बैलेट यूनिट पर बैलेट पेपर ठीक ढंग से लगा है।
सम्बन्धित बूथ के लिये ई०वी०एम० / वी०वी०पैट के नम्बरों का मिलान कर लिया जाये।यह ध्यान रखा जाये कि वी०वी०पैट के पीछे स्थिति सेलेक्शन स्वीच (बटन) को घुमाकर परिवहन के समय क्षैतिज (बेंडा) तथा मतदान के समय उर्ध्वाधर (खड़ा) रखा जाये।`
- प्रत्येक बैलेट यूनिट में थम्ब व्हील द्वारा निर्धारित बी.यू. की संख्या सही हो (एक बी०यू० के प्रयोग की दशा में 01 तथा दो बी०यू० प्रयोग की दशा में प्रथम मशीन पर 01 तथा दूसरी मशीन पर 02 आदि)|
- रवानगीं स्थल पर प्रस्थान से पूर्व कन्ट्रोल यूनिट / बैलेट यूनिट की जांच की जा सकती है।
- जांच के पश्चात पावर स्विच को ऑफ (बन्द ) कर दें।
मतदान के एक दिन पूर्व मतदेय स्थल पर-
- यह भी सुनिश्चित किया जाये की मतदान वोटिंग कम्पार्टमेंट की स्थिति संतोषजनक है।
- उसमें पर्याप्त प्रकाश हो किन्तु वह सीधे वोटिंग कम्पार्टमेंट पर न पड़े क्योकि यह वी०वी०पैट को खराब कर सकता है।
- मतदेय स्थल के 200 मीटर के दायरे का निरीक्षण कर लिया जाये जिससे वहाँ पर कोई भी ऐसी सामग्री जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करती हो को हटा दिया जाये।
- मतदान से जुड़ें सरकारी कार्मिकों को छोड़कर कोई भी मोबाईल फोन लेकर मतदेय स्थल पर नही जायेगा।
- उन औपचारिकताओं को पूरा कर लिया जाये जो मतदान दिवस के दिन आपके कार्य को सम्यक एवं शीघ्र सम्पन्न करने में सहायक हो। जैसे लिफाफे, एवं मतदेय स्थल से सम्बन्धित कार्य ।
- मतदेय स्थल के 200 मीटर के परिधि के बाहर प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को पर्ची बांटने हेतु एक मेज, 2 कुर्सी तथा छाया हेतु छतरी लगा सकते है|
मतदेय स्थल पर प्रवेश हेतु अधिकृत व्यक्ति-
- मतदान अधिकारी
- प्रत्येक अभ्यर्थी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता और एक समय पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त एक मतदान अभिकर्ता।
- आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, जैसे मीडियाकर्मी, माईको आब्जर्वर आदि ।
- निर्वाचन के सम्बन्ध में कर्तव्यारूढ (वर्दी धारी तथा असलहा धारी को छोडकर) लोक सेवक ।
- आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक।
- मतदाता के साथ में कोई गोद में शिशु / बच्चा।
- ऐसे अन्धे एवं शिथिलांग मतदाता के साथ कोई सहायक।
मतदान अभिकर्ता-•
मतदान अभिकर्ता द्वारा प्रारूप 10 में नियुक्ति पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उन्हें प्रवेश दिया जाता है।
• एक प्रत्याशी द्वारा एक मतदेय स्थल पर 02 अभिकर्ताओं की नियुक्ति की जा सकती है। किन्तु एक बार में उनमें से एक ही मतदेय स्थल पर प्रवेश कर सकता है।
विभिन्न घोषणा पत्रों एवं सीलिंग प्रक्रिया में निर्धारित स्थान पर मतदान अभिकर्ताओं के यथा सम्भव हस्ताक्षर करवाये जायेगें।
मतदान अभिकर्ताओं के बैठने का क्रम – 1. मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल
2. प्रादेशिक दल
3. दूसरे राज्यों के मान्यता प्राप्त दल
4. पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल
5. निर्दलीय
मतदान के दिन वास्तविक मतदान के पूर्व-
- मतदान का दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सुबह 5:00 बजे उठ कर दैनिक क्रियाओं से मुक्त हो जाये तथा एक बार पुनः मतदेय स्थल के 200 मीटर के क्षेत्र का निरीक्षण कर लें।
- मतदान अभिकर्ताओं (पोलिंग ऐजेन्ट) उनके प्रत्याशी द्वारा जारी किये गये प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करने पर प्रवेश पास जारी करें।
- प्रातः 6:00 बजे न्यूनतम 02 मतदान अभिकर्ताओं ( पोलिंग ऐजेन्ट) की उपस्थिति में मॉकपोल कराना अनिवार्य है। यदि मतदान अभिकर्ता अनुपस्थित है तब भी मॉकपोल की कार्यवाही 6:15 से प्रारम्भ कर दी जाये।
मॉकपोल
–मॉकपोल की कार्यवाही हेतु सर्वप्रथम मशीन को बैलेट यूनिट कन्ट्रोल यूनिट तथा वी०वी०पैट को आपस में जोड़ने के उपरान्त ऑन करेगें।
evm machine mock poll
- इस प्रक्रिया में 07 पर्चियाँ जो मशीन के आटो टेस्ट से सम्बन्धित होती है और जिन पर नॉट फार काउन्ट लिखा होगा निकलेगीं। मॉकपोल प्रारम्भ करने से पूर्व सी०आर०सी० (क्लोज, रिजल्ट तथा क्लीयर बटन दबायें)
- यदि लिंक एरर प्रदर्शित हो तो केबिल को पुनः ठीक से लगाये कुछ क्षण बाद उम्मीदवारों की संख्या कुल पड़े मत 0 तथा उम्मीदवारो के लिए पड़े मतो की संख्या 0 प्रदर्शित होगी ।
- मॉकपोल प्रारम्भ करते हुए प्रत्येक प्रत्याशी को न्यूनतम एक मत देते हुए (नोटा सहित ) न्यूनतम 50 मत डाले जाये
- सन्तुष्ट हो ले कि वी०वी०पैट में बी०यू० के प्रत्याशियों से सम्बन्धित चुनाव चिन्ह के ही स्लिप आ रहे है।
- मॉकपोल समाप्त करने हेतु क्लोज बटन दबाने के कुछ समय बाद रिजल्ट बटन दबाये तथा उसका मिलान करते हुए मॉकपोल का प्रमाण पत्र स्वयं तथा मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर के उपरान्त जारी करें।
- अब क्लियर बटन दबा कर वास्तविक मतदान के लिए मशीन सील करते हुए तैयार करें।
- वी०वी०पैट से निकली मॉकपोल पर्ची के पिछले हिस्से पर रबर की मोहर लगाएं तथा उन्हे विशेष काले लिफाफे में रख कर स्वयं व मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर करें।
- लिफाफे पर मतदान केन्द्र संख्या व नाम लिखने के उपरान्त उसे प्लास्टिक बॉक्स में डालकर पिंक पेपर सील से सील करें।
- अब निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र जारी करते हुए वी०वी०पैट ड्राप बाक्स तथा सी०यू० को सील करें।
EVM Sealing Process
Special Tag in EVM Sealing Process
पीठासीन अधिकारी के कार्य : मतदान के दौरान
- गोपनीयता एवं मतदान प्रारम्भ होने की घोषणा करनी।
- मतदान के प्रत्येक 2 घण्टे के अन्तराल पर कुल पड़े मतों का प्रतिशत (महिला मतदाताओं की पृथक संख्या सहित ) सेक्टर मजिस्ट्रेट को अवगत कराना एवं पीठासीन की डायरी में नोट करना है।
- सभी मतदान अधिकारियों पर नियंत्रण रखना.
- विजिट सीट पर निरीक्षण हेतु आये सेक्टर / जोनल मजिस्ट्रेट, प्रेक्षक महोदय, जिला निर्वाचन अधिकारी आदि की प्रविष्टि अंकित करते हुए हस्ताक्षर प्राप्त करना.
- मतदान समाप्ति का नियत समय 05:00 बजे तक है। वह मतदाता जो सांयकाल निर्धारित समय तक मतदान स्थल पर उपस्थित हो जाते हैं उन्हें वोट देने की अनुमति प्रदान करेगा।
- पीठासीन अधिकारी द्वारा उस समय पंक्ति में अन्तिम खडे मतदाता को क्रम संख्या – 01 की स्लिप प्रदान करते हुए सभी मतदाताओं को स्लिप प्रदान कर दी जायेगी तथा उन्हें पंक्ति के क्रम से मतदान की अनुमति प्रदान की जायेगी.
- अन्त में क्रम संख्या-01 स्लिप प्राप्त मतदाता के मतदान के उपरान्त मतदान समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
- मतदान समाप्ति की घोषणा कर ई० वी० एम० एवं वी०वी०पैट को कैरिंग बाक्स में रखकर एड्रेस सील से सील करेगें।
मतदान समाप्त होने के पश्चात
- ई०वी०एम० मशीन का क्लोज बटन दबाया जायेगा जिससे कुल पड़े मत प्रदर्शित होगें।
- ई०वी०एम० ऑफ कर कनेक्शन अलग करते हुए मतदान समाप्ति की घोषणा निर्धारित प्रारूप पर मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में की जायेगी।
- मशीन को सील बन्द करने की प्रक्रिया, विभिन्न घोषणाओं / सूचनाओं को अन्तिम रूप देना तथा सांविधिक / असांविधिक लिफाफों / अन्य लिफाफों तथा अवशेष सामग्री को एकत्रित कर व्यवस्थित करने की कार्यवाही की जायेगी।
मतपत्र लेखा ( 17 C या 17 ग)• इस महत्वपूर्ण अभिलेख हेतु मतदाता रजिस्टर 17 – क (17-A) में कुल मतों एवं ई०वी०एम० में पड़े मतों का विवरण भरना है।• यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदाता बैलेट बटन दबाने के उपरान्त अज्ञानतावश मतदान से वंचित न रहें इस हेतु बीप की आवाज सुनते रहें। अन्यथा मतपत्र लेखा में विसंगति आ जाती है।
यदि मतदाता पर्ची जारी होने के उपरान्त 17- क (17 A) में प्रविष्ट होने के उपरान्त मतदान न करने का निर्णय लिया है तो उनकी भी संख्या नोट कर ली जाये जिससे मतपत्र लेखा सही / सन्तुलित रहे
मतपत्र लेखा की एक प्रति ऐजेण्ट द्वारा मांगे जाने पर प्रदान की जाये तथा उसकी प्राप्ति पर ऐजेण्ट से हस्ताक्षर ले लिये जायें।• रिटर्निंग आफिसर के पास इसकी दो प्रतियाँ जमा की जायें तथा एक प्रति कन्ट्रोल यूनिट के साथ भी बांधी जाये|
लिफाफों को क्रम से रखने की प्रक्रिया – चार तरह के लिफाफे/पैकेट व्यवस्थित करने होते है| जो रंगों के आधार पर क्रम से लगाएं| साथ ही साथ आपको आपके जिले में एक चेक लिस्ट दी जयेगी जो आपको सहायता करेगी|
पैकेट संख्या 1:- सांविधिक लिफाफा हरे रंग के कवर मेंपैकेट संख्या 2:- असांविधिक लिफाफा पीले रंग के कवर मेंपैकेट संख्या 3:- भूरे रंग के कवर मेंपैकेट संख्या 4 :- नीले रंग के कवर में
पैकेट संख्या 1:- सांविधिक लिफाफा हरे रंग के कवर में1. मतदाता सूची की कार्य प्रति का लिफाफा
2. मतदाता रजिस्टर (निर्धारित प्रारूप 17क या 17 A लिफाफा)
3. मतदाता पर्ची का लिफाफा
4. टेण्डर मतपत्र का लिफाफा (अप्रयुक्त) ।
5. टेण्डर मतपत्र एवं प्रारूप 17ख का लिफाफा।
पैकेट संख्या 2:- असांविधिक लिफाफा पीले रंग के कवर में
1. मतदाता सूची की अन्य प्रतियों का लिफाफा।
2. पोलिंग ऐजेण्ट का लिफाफा प्रपत्र 10
3. चैलेंज मत फार्म 14 का लिफाफा
4. अंधे एवं शिथिलांग मतदाताओं एवं सहायकों का प्रारूप 14ए लिफाफा
5. चैलेंज वोट की रसीद बुक का लिफाफा
6. ऐसे मतदाताओं की सूची एवं उनकी घोषणाएं जो उम्र के बाबत प्राप्त की गयी है का लिफाफा
7. अप्रयुक्त / क्षतिग्रस्त ग्रीन पेपर सील का लिफाफा
8. अप्रयुक्त मतदाता पर्ची का लिफाफा
9. अप्रयुक्त / क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग का लिफाफा
10. अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील का लिफाफा
11. प्रारूप – 12 बी में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा
पैकेट संख्या 3:- भूरे रंग के कवर में
1. पीठासीन अधिकारी की हस्तपुस्तिका
2. ई०वी०एम० मैनुअल
3. अमिट स्याही
4. इंकपैड
5. पीठासीन अधिकारी की धातु मुद्रा (इसको अलग से अपने पास सुरक्षित रखें तथा दिखा कर दें)
6. एरोंक्रास की निशान वाली मोहर
7. अमिट स्याही रखने के लिए कप
पैकेट संख्या 4 :- नीले रंग के कवर में1. अप्रयुक्त कपड़े का थैला / कपड़ा
2. रिर्टनिंग आफीसर द्वारा निर्देशित अन्य कागजात युक्त लिफाफा
3. अन्य समस्त अवशेष सामग्री यदि कोई हो
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📌 प्रथम मतदान अधिकारी के कार्य: WORK of the First Polling Officer
📌 द्वितीय मतदान अधिकारी के कार्य:- WORK of Second Polling Officer
📌 तृतीय मतदान अधिकारी के कार्य:- work of Third Polling Officer