उत्तर प्रदेश में गोण्डा जिले की एक अदालत ने नाबालिग छात्रा से छेड़-छाड़ कर दबाव बनाने वाले आरोपी शिक्षक दीपक फर्नाण्डो को स्थानीय अदालत ने दोषसिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
अभियोजन पक्ष ने रविवार को यह जानकारी देते हुये बताया कि सात साल पुराने इस मामले में अदालत ने शनिवार फैसला सुनाते हुए पीड़िता के हक में फैसला दिया है। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2015 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अन्तर्गत छात्रा के साथ स्कूल के शिक्षक द्वारा छेड़छाड़ करने और डांटने फटकारने की शिकायत की गयी थी।
शिक्षक के इस कृत्य से क्षुब्ध होकर नाबालिग छात्रा ने आग लगा कर आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में पीड़िता के पिता ने पुलिस में आरोपी शिक्षक दीपक फर्नाण्डो पुत्र क्रिस्टीन के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि इस प्रकरण में पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की गयी पत्रावलियों का विचारण कर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट चंद्र मोहन चतुर्वेदी ने अभियुक्त शिक्षक को आजीवन कारावास एवं बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी।