विकास खंड बिजौली के प्राथमिक विद्यालय प्रथम के बर्खास्त शिक्षक प्रदीप पाराशर पर अब मुकदमा दर्ज हो गया है। प्रदीप से वेतन रिकवरी भी की जाएगी। जिले के गांव खेड़ा नरायन सिंह के निवासी प्रदीप पाराशर के पिता की मृत्यु होने के बाद अनुकंपा के तहत नियुक्ति 2001 में हुई थी।
वह प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने नौकरी के दौरान जो अंक तालिका लगाई थी, वह फर्जी है। जब इसकी जानकारी ग्रामीणों को हुई, तब उन्होंने शिकायत करने लगे। गांव के सुनील कुमार ने भी शिकायत की। जांच पड़ताल में अंक तालिका फर्जी पाए जाने पर बीएसए सतेंद्र कुमार ने 17 फरवरी 2022 को बर्खास्त कर दिया।
फर्जी शिक्षक की सेवा समाप्ति के बाद बीएसए के आदेश पर खंड शिक्षा अधिकारी ने थाना पाली मुकीमपुर में मुकदमा दर्ज कराया। बेसिक शिक्षा विभाग ने सेवा समाप्ति के लिए शिक्षक प्रदीप पाराशर को अपना पक्ष रखने के लिए दो बार नोटिस दिया।
तीसरे नोटिस में जवाब दिया कि संपूर्णानंद से शास्त्री नहीं, बल्कि चौधरी चरण सिंह यूनीवर्सिटी मेरठ से बीए किया है और बीए की अंक तालिका प्रेषित कर जांच कराए जाने का अनुरोध किया, लेकिन वहां से भी सत्यापन में फर्जी अंकतालिका की पुष्टि की गई। शिकायतकर्ता सुनील कुमार ने बताया कि छात्र हित में उन्हें यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा।