इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ भर्ती के विवादित प्रश्नों सुधारने की छूट दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने निवेश चौधरी व तीन अन्य की याचिका पर दिया है। आयोग के अधिवक्ता ने प्रश्नों पर विवाद का हल निकालने के लिए 15 दिन का समय मांगा और आश्वासन दिया कि जब तक आयोग विवादित उत्तर कुंजी का हल नहीं कर लेता, तब तक इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। यह भी कहा कि कोर्ट की अनुमति लेकर ही इंटरव्यू कराया जाएगा।
आयोग विधि महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर पद की भर्ती कर रहा है।कुछ सवालों को लेकर दाखिल याचिका पर आयोग के अधिवक्ता ने कहा कि पूरे प्रकरण पर आयोग विचार कर रहा है। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए छह मई को पेश करने का निर्देश दिया है।