प्रयागराज। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों ने यदि कक्षा एक या प्री प्राइमरी कक्षाओं में अलाभित समूह और दुर्बल समूह के बच्चों का दाखिला लेने से इनकार किया तो उनकी मान्यता वापस लेने की कार्रवाई होगी। अपर शिक्षा निदेशक बेसिक ललिता प्रदीप ने सभी मंडलीय सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक व बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस आशय के निर्देश जारी किए हैं। जो स्कूल नई मान्यता के लिए आवेदन करेंगे, उनके लिए शर्त होगी कि आरटीई में चयनित बच्चों का प्रवेश लेना होगा। दो चरणों की लाटरी प्रक्रिया के बाद चयन सूची में नाम होने के बावजूद कुछ स्कूलों द्वारा बच्चों का प्रवेश नहीं लेने की शिकायत मिल रही है।
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