आपको धारा 89 में राहत पाने के लिए फॉर्म 10E भरना होगा. आप इस फॉर्म को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन भर सकते हैं. इसमें ध्यान यह रखना होता है कि फॉर्म 10E इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले भरा जाता है।
एरियर का अर्थ है कि पिछले महीने का जो बकाया पैसा है, वह सैलरी में जुड़ कर मिलेगा. ऐसे में हो सकता है इस पर टैक्स की भी देनदारी बने. अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप इनकम टैक्स की धारा 89(1) का सहारा ले सकते हैं. इस धारा से आपको एरियर पर टैक्स बचाने में मदद मिलेगी…
टैक्स पर लाभ लेने से पहले इनकम टैक्स की धारा 89(1) के बारे में जानना जरूरी है।
एक साल में आप जो भी कमाई करते हैं या इनकम पाते हैं, उन सभी इनकम को जोड़कर टैक्स की गणना होती है. अगर आपकी कुल कमाई में एरियर का भी हिस्सा है जो पिछले महीने के बकाये के रूप में इस महीने मिला है, तो आप टैक्स के दायरे में आ सकते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी बड़े टैक्स के दायरे में आ जाएं. इसलिए सावधान रहें और टैक्स की पूरी जानकारी रखें….
■ सेक्शन 89(1) का फायदा
अमूमन इसमें होता ये है कि लोगों को जब एरियर के पैसे नहीं मिले होते तो उन्हें टैक्स देने की याद नहीं आती क्योंकि वे लोअर टैक्स स्लैब में खुद को मान कर चलते हैं. लेकिन जैसे ही खाते में एरियर का पैसा आता है, उनका टैक्स स्लैब बदल जाता है. एरियर को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि धारा 89(1) को समझने की जरूरत है. मान लीजिए आपको पिछली सैलरी मिली हो, एडवांस में सैलरी मिली हो या फैमिली पेंशन पर एरियर मिला हो तो आप सेक्शन 89(1) के तहत टैक्स रिलीफ पा सकते हैं. आइए जानते हैं कि टैक्स रिलीफ पाने के लिए क्या करना होगा.
■ 1.कुल इनकम पर टैक्स जोड़ें
सबसे पहले अपनी कुल कमाई, यहां तक कि अतिरिक्त सैलरी पर भी टैक्स की गणना करें. जिस साल टैक्स चुकाना है, उसी साल की इनकम को जोड़ें. इसके लिए आप फॉर्म 16 देख सकते हैं जिसमें आपका एरियर पार्ट B में दिखेगा।
■ 2. कुल कमाई में से एरियर घटा दें
अपनी कुल कमाई जोड़ें. इसमें अतिरिक्त सैलरी को भी रखें. एरियर के तौर पर कंपनी की तरफ से जो पैसा मिला है, उस पैसे का एक कागजात कंपनी से ले लें. अब उस साल की पूरी इनकम में से एरियर को घटा दें. इससे आपको बिना एरियर वाले पैसे का हिसाब लग जाएगा. आप उस पैसे पर चेक कर लें कि टैक्स की देनदारी बनती है या नहीं.
■ 3. राहत के लिए 10E फॉर्म भरें
आपको धारा 89 में राहत पाने के लिए फॉर्म 10E भरना होगा. आप इस फॉर्म को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन भर सकते हैं. इसमें ध्यान यह रखना होता है कि फॉर्म 10E इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले भरा जाता है. फॉर्म 10E में पूरी कमाई की डिटेल होती है और इसी में एरियर के बारे में भी जिक्र होता है. एरियर पर टैक्स छूट का लाभ लेना है तो फॉर्म 10E भरना जरूरी है। यह फॉर्म पूरी तरह से डिजिटल है और इसे आसानी से ऑनलाइन भर सकते हैं।पोर्टल पर यह फॉर्म इनकम टैक्स फॉर्म वाले सेक्शन में मिलता है। फॉर्म भरते वक्त आपको एनेक्सर भी भरना होता है।एरियर पर टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए आपको एनेक्सर 1 भरना होगा।