माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत कुल प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापकों, प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की संख्या के सापेक्ष अधिकतम दस प्रतिशत तबादले किए जाएंगे। इनमें शिक्षक या शिक्षक के परिजन के असाध्य रोग से पीड़ित होने और उनके पति या पत्नी के भारतीय सेना या अर्द्धसैनिक बलों में तैनात होने पर वरीयता दी जाएगी।
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए तबादला नीति जारी की है। इसके तहत आवेदन से लेकर स्थानांतरण आदेश सब ऑनलाइन होंगे। जनहित में प्रत्येक संवर्ग में अधिकतम चार प्रतिशत सीमा तक तबादले विभाग की मंत्री गुलाब देवी कर सकेंगी। तबादलों के लिए जिलावार, विषयवार रिक्त पदों का विवरण ऑनलाइन जारी किया जाएगा।
31 मार्च, 2019 के बाद नियुक्त प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, उप प्रधानाचार्य और समकक्ष शिक्षक ही स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए वरीयता के क्रम में पांच विकल्प देने होंगे। तबादलों में भारांक के लिए दस श्रेणियां निर्धारित की गईं हैं। आवेदन भारांक के आधार पर ही वरीयता के क्रम में निस्तारित किए जाएंगे। जिन स्कूलों में एक विषय में एक से अधिक पद सृजित हैं लेकिन एक ही कार्यरत है तो उसका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
महत्वाकांक्षी जिले व सौ विकासखंडों में कार्यरत शिक्षक तबादले के लिए आवेदन तो कर सकेंगे, लेकिन उन्हें तब तक कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उनकी जगह दूसरा शिक्षक कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता।
लखनऊ ऑनलाइन तबादले के दायरे से बाहर
लखनऊ, गाजियाबाद व गौतमबुद्ध नगर के सभी शिक्षक और मेरठ, आगरा, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में जिला मुख्यालय से आठ किलोमीटर की परिधि में स्थित विद्यालय ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया से बाहर होंगे। इनके शिक्षक अन्य जिलों में तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अन्य जिलों के शिक्षक यहां के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।