प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर मैथ्समेटिक (गणित) भर्ती परीक्षा की ओएमआर शीट के मूल्यांकन में हुई त्रुटि को संशोधित करते हुए रिवाइज्ड रिजल्ट शीघ्र जारी करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने अरुण कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची का कहना था कि परीक्षा में उसने 42 प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे। इस हिसाब से उसे कम अंक मिले हैं।
उसकी ओएमआर शीट का मूल्यांकन सही तरीके से नहीं किया गया, जिससे सही उत्तरों के अंक उसे नहीं मिल सके हैं। आयोग के अधिवक्ता ने कहा कि इस प्रकार की त्रुटियां कई विषयों में सामने आई हैं। आयोग इन त्रुटियों को दूर करके संशोधित रिजल्ट जल्दी जारी करेगा।