प्रयागराज, बेसिक शिक्षा की 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी से बाहर हुए 6,800 अभ्यर्थियों का चयन तो अलग से किया गया लेकिन, नियुक्ति करीब नौ महीने बाद भी नहीं मिल सकी है। पिछले दिनों बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने इस भर्ती के रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा था, रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जा सकें, लेकिन पद रिक्त नहीं मिले। 13 अक्टूबर को हाई कोर्ट में सुनवाई है।
आरक्षण में गड़बड़ी के कारण बाहर हुए आरक्षित वर्ग के 6,800 अभ्यर्थियों की चयन सूची जनवरी में जारी हुई थी, तब से ये अभ्यर्थी नियुक्ति पाने के लिए निदेशालय से लेकर शासन और जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सिवाय आश्वासन के कुछ हाथ नहीं लगा है। मामले में अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट मामले में स्पेशल बेंच बनाकर सुनवाई कर रहा है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लक्ष्मीकांत यादव ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को इस भर्ती में 6,800 पद रिक्त नहीं मिले हैं। इस कारण नियुक्ति में समस्या आ रही है। कोर्ट ने पूछा है कि जब अभ्यर्थियों का चयन किया है तो नियुक्ति कैसे देंगे? इधर, इस मामले में कई मुकदमे हो चुके हैं, इसलिए सरकार नियुक्ति देकर विवाद को समाप्त करने की कोशिश में है। उन्होंने कहा कि पिछली सुनवाई 28 सितंबर को हुई थी। उसके बाद बेसिक शिक्षा मंत्री से अभ्यर्थियों ने वार्ता की तो उन्होंने भरोसे दिया कि सरकार दशहरा के बाद कुछ हल निकालेगी। अब दशहरा बीत जाने के बाद अभ्यर्थियों ने नियुक्ति दिए जाने की मांग फिर उठाई है। अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को प्रयागराज आए मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन देने की कोशिश की, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी।