सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी करने के फैसले की समीक्षा करेगा
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह 2016 के नोटबंदी के फैसले की पड़ताल करेगा, ताकि यह पता चल सके कि मामला केवल अकादमिक कवायद तो नहीं था। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि वह सरकार के नीतिगत फैसलों की न्यायिक समीक्षा को लेकर लक्ष्मण रेखा से वाकिफ है।
जवाब देना पीठ का दायित्व जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय पीठ ने कहा, जब कोई केस संविधान पीठ के समक्ष लाया जाता है, तो उसका जवाब देना पीठ का दायित्व बन जाता है। संविधान पीठ में न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना, न्यायमूर्ति वी. रमासुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना भी शामिल थे। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने कहा, जब तक नोटबंदी से संबंधित अधिनियम को उचित परिप्रेक्ष्य में चुनौती नहीं दी जाती, तब तक यह मुद्दा अनिवार्य रूप से अकादमिक ही रहेगा। संविधान पीठ में न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना, न्यायमूर्ति रमासुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना भी थे।