नई दिल्ली। पेंशन कोष नियामक पीएफआरडीए ने कागज-रहित सदस्यता प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाते हुए कहा कि सरकार के केंद्रीय केवाईसी के जरिये योजना का हिस्सा बनने की कागजी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। सेंट्रल केवाईसीके तहत आवेदनकर्ता को केवाईसी से जुड़ी सत्यापन प्रक्रिया सिर्फ एक बार ही पूरी करनी पड़ती है और उसके बाद वह विभिन्न नियामकों के मातहत आने वाले तमाम वित्तीय संस्थानों के लिए आवेदन के लायक मान लिया जाता है
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