सुल्तानपुर। निलंबन के बाद जो शिक्षक दंड के साथ बहाल होंगे, उन्हें उनका मूल विद्यालय नहीं मिलेगा। उसकी जगह एकल शिक्षक वाले विद्यालय या सर्वाधिक आवश्यकता वाले विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। यदि अध्यापक दोषमुक्त करते हुए बहाल होगा तो उसे पुराने विद्यालय में तैनाती मिले सकेगी।
इस संबंध में स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनंद ने निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक पिरषदीय विद्यालयों के अध्यापक निलंबन के बाद यदि दंड संख्या एक ( निंदा करना) के साथ बहाल होंगे तो उन्हें उसी विकास खंड के ऐसे विद्यालय में जहां आरटीई मानकों के अनुसार शिक्षक कम होंगे, वहां ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रेंडम बेसिक प्रक्रिया के अनुसार विद्यालय आवंटित किया जाएगा।
दंड संख्या दो से छह (वेतन वृद्धि कला पदावनत करना, रिकवरी, सेवा से विरत करना, पदच्युत करना) के तहत दंडित होने पर उसे जिले के शून्य अध्यापक वाले एकल अध्यापक वाले तथा एकल स्कूल नहीं होने पर सर्वाधिक आवश्यकता वाले विद्यालय में ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैनाती दी जाएगी। नई व्यवस्था के तहत फरवरी से निलंबन से बहाली के बाद विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया गया है।
जिले में निलंबित हैं छह अध्यापक : जिले के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत छह अध्यापक निलंबित चल रहे हैं। इन्हें अलग- अलग कारणों से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में शिक्षकों को उनके मूल विद्यालयों से इतर संबद्ध किया गया है। इन मामलों में खंड शिक्षाधिकारियों की टीम जांच कर रही है.