लखनऊ: पंचायती राज निदेशालय ने त्रिस्तरीय पंचायतों की वार्डो के आरक्षण का फार्मूला शासन को भेज दिया है। इसके तहत ग्राम क्षेत्र और जिला पंचायतों का आरक्षण नर्सरी से होगा। आरक्षण चक्रअनुक्रम मैं होगा। लेकिन पिछली बार अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण पंचायतों के इस बार इन वर्गों के लिए आरक्षण नहीं होगा नए नगरी निकाय के गठन या सीमा विस्तार का असर आरक्षण निर्धारण पर पड़ने की संभावना है। त्रिस्तरीय पंचायतों के आंशिक परिसीमन की प्रक्रिया अंतिम दौर से चल रही है इसके बाद प्रत्येक ब्लॉक में अनुसूचित जाति, जनजाति पिछड़े और सामान्य वर्ग की आबादी अंकित करते हुए ग्राम पंचायतों की सूची अकारादि क्रम में मनाई जाएगी। इसमें यह भी अंकित किया जाएगा कि 1995 कौन सी ग्राम पंचायत किस वर्ग के लिए आरक्षित थी। फार्मूला बनाया गया है कि एससी ,एसटी ,व पिछड़े वर्ग के प्रधानों की आरक्षित पदों की संख्या उस ब्लाक में अलग-अलग पंचायतों में उस वर्ग की आबादी के अनुपात में अवरोही क्रम में आवंटित की जाएगी।
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