लखनऊ: महासंघ की ओर से मांग करते हुए कहा कि शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 10 लाख का सामूहिक बीमा तथा दुर्घटना के कारण असामयिक निधन की स्थिति में 2000000 का सामूहिक बीमा कबर की सुविधा दी जानी चाहिए। साथ ही मृतक आश्रितों को शिक्षक पद की वंछित योग्यता ना होने पर लिपिक पर नियुक्ति करने वाली गत वर्ष में नियुक्ति मृतक आश्रितों को शिक्षक पद की योग्यता पूर्ण करने पर शिक्षक पर समायोजित करने शिक्षकों को बर्खास्त करने का अधिकार बीएसए के ऊपर के अधिकारियों को दिया जाना चाहिए।
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