प्रयागराज: बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षकों का लंबे इंतजार के बाद पारस्परिक तबादला अगले सप्ताह होना है। आवेदन करने वाले शिक्षकों की निगाह परिषद की ओर से जारी होने वाले निर्देश पर लगी है क्योंकि बेसिक शिक्षा अधिकारी उसी के अनुरूप कार्रवाई करेंगे। असमंजस की वजह नवंबर में आया हाईकोर्ट का आदेश है, जिसमें शिक्षक व शिक्षिकाओं की तबादले के लिए सेवा अवधि बदली गई है। संकेत है कि पारस्परिक तबादलों में भी बदली सेवा अवधि लागू होगी।
असल में शासन ने 2 दिसंबर 2019 को शिक्षकों को दो तरह के तबादले की सौगात दी थी। एक प्रक्रिया पूरी चुकी है जबकि दूसरी सूची जारी होनी है। पारस्परिक अंतर जिला तबादला कीजिए 9641 शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। इसमें जिन शिक्षकों को और संबंधित जिलों में आसानी से साथी मिल गया था उन्होंने इसे मनचाहे जिले में जाने का बेहतर रास्ता माना। शर्त यह थी कि जिस जिले में जाना चाहते हो वहां से भी उसी वर्ग का शिक्षक उसके जिले में आने को तैयार हो। शिक्षकों का कहना था कि रिक्त पद के सापेक्ष वरिष्ठता आदि तमाम तरह के बीच है और वह अंतिम चरण में बाहर हो सकते हैं लेकिन पारस्परिक तबादले में सिर्फ साथ ही मिलने पर तबादला पक्का है। इन शिक्षकों ने सिर्फ एक ही आवेदन किया। क्योंकि ऐसे ही निर्देश थे। हाई कोर्ट का आदेश उलटफेर करा सकता है,क्योंकि पुरुष शिक्षकों के लिए 5 साल व महिला शिक्षकों के लिए 2 साल की सेवा पूरी करने का आदेश जारी हो सकता है। यदि एक की भी सेवा अवधि कम है तो दोनों को मायूस होना पड़ सकता है। शिक्षकों का कहना है कि यह प्रक्रिया 15 से 17 फरवरी तक पूरी होनी है। सचिव प्रताप सिंह बघेल का कहना है कि जल्द निर्देश जारी होंगे।