प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रदेश में कोरोना की बढ़ती संक्रमण पर चिंता जताते हुए सरकार को संक्रमण से अधिक प्रभावित शहरों में पूरी तरह लगाम लगाने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार 2 या 3 हफ्ते के पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करें। कोर्ट ने कहा कि lock-down लगाना सही नहीं है किंतु जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है उसे देखते हुए lock-down पर विचार करना चाहिए। कोरोना से अत्यधिक प्रभावित शहरों में लखनऊ कानपुर प्रयागराज वाराणसी और गोरखपुर है।
कोरोना मामले को लेकर सोता कायम जनहित याचिका की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और तथा न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने कहा है की नाइट कर्फ्यू या कोरोना कर्फ्यू संक्रमण फैलाव रोकने के छोटे कदम है यह नाइट पार्टी एवं नवरात्रि यार रमजान में धार्मिक भीड़ रोकने तक ही सीमित हैं। कोर्ट ने कहा कि सड़क पर कोई भी व्यक्ति बिना मास की दिखाई ना दे अन्यथा पुलिस के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि यदि सामाजिक धार्मिक आयोजनों में 50 आदमी से अधिक ना इकट्ठा हो सरकार ट्रैकिंग, टेस्टिंग व ट्रीटमेंट योजना में तेजी लाएं और शहरों में खुले मैदान लेकर वहां अस्थाई अस्पताल बनाकर कोरोना पीड़ितों के इलाज की व्यवस्था करें। जरूरी हो तो संविदा पर स्टाफ तैनात किए जाएं। कोर्ट ने कहा कि संक्रमण को फैले 1 साल बीत रहा है किंतु इलाज की सुविधाओ को बढ़ाया नहीं जा सका।