लखनऊ: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जान गंवाने वाले कर्मियों को आर्थिक सहायता दिलाने के काम को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता घोषित कर दिया है। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने सभी जिला अधिकारियों से चुनाव प्रशिक्षण व ड्यूटी में जान गवा ने या घायल होने वाले कर्मियों का 3 दिन के भीतर विस्तृत ब्योरा व आर्थिक सहायता का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने को कहा है।
मृत कर्मियों के संबंध में निर्वाचन ड्यूटी का प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एफआईआर की प्रति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कोरोना से मौत की दशा में जांच रिपोर्ट आदि उपलब्ध कराना है।
मिलेगी इतनी राशि:- सरकार द्वारा चुनाव प्रशिक्षण, मतदान व मतगणना के दौरान असामायिक दुर्घटना की मृत्यु की दशा में, 15 लाख तथा किसी असामायिक आतंकवादी हिंसा ( असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या, रोड माइंस, बम ब्लास्ट, हथियारों से आक्रमण) व कोरोना से मृत्यु पर 30 लाख की सहायता देने की व्यवस्था की गई है पूर्व दिव्यांगता की दशा में 15 लाख तथा अन्य कारण से घटित दुर्घटना में किसी अंग की स्थाई दिव्यांगता पर 7.50 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है।