वाराणसी: शासन के निर्देश के क्रम में जिले में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7:00 से रात 9:00 बजे तक दुकानें खुलेंगी। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी।
बंदी में पूर्व निर्धारित व्यवस्था यथावत लागू रहेगी। शेष 5 दिन होटल शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट्स को भी पचास फ़ीसदी क्षमता के खोलने की अनुमति मिल गई है । जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि शासन के निर्देश ही जिले में प्रभावी रहेंगे। नई गाइडलाइंस का पालन कराया जाएगा स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं रहेगा।