प्रयागराज: हाईकोर्ट में बख्शी टीचर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट फूलपुर, प्रयागराज की जाति छात्रों को द्वितीय व तृतीय सेमेस्टर की औपचारिकता पूरी कर 24 जुलाई से होने वाली b.ed चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का अंतरिम आदेश दिया है। कोर्ट ने याचिका को भी रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय को सहयोग देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भानूधली आलोक यादव व अन्य की याचिका पर दिया है। यात्रियों का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर भी पिछले साल परीक्षा में बैठे थे। उन्हें 24 जुलाई से हो रही परीक्षा में बैठने की अनुमति न दिए जाने का औचित्य नहीं है। कोर्ट ने यात्रियों से परीक्षा आवेदन करने व औपचारिकता पूरी करने को कहा है। याचिका पर अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी।
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