वाराणसी: शिक्षा का अधिकार कानून के तहत जिले के एक विद्यालय में बिना पात्रता सूची में नाम की प्रवेश लेने वाले 2 बच्चों का दाखिला निरस्त कर दिया गया है। अमर उजाला के 8 अगस्त के अंक में इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। सत्र 2019-2020 व 2020-21 ने आरटीई के तहत शुल्क प्रतिपूर्ति जारी करने के दौरान सूची का मिलान करते समय मामले का खुलासा हुआ था। विभाग ने स्कूलों अभिभावक दोनों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बीएसए ने जांच के लिए टीम गठित की जांच के बाद बीएसए को आख्या प्रस्तुत की जिसके बाद बीएसए ने बच्चों का दाखिला निरस्त कर दिया।
उधर शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सत्र 2020-21 मी प्रदूषित 9180 छात्रों में से 760 छात्रों के खाते में अब तक शुल्क प्रतिपूर्ति का पैसा स्थानांतरित नहीं हुआ है। जबकि विभाग में सूचना पटल पर इन खातों के शुल्क प्रतिपूर्ति प्रेषित खो जाने की सूचना दर्शाई गई। सामाजिक कार्यकर्ता अमित कुमार सिंह ने इसकी शिकायत की।