लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 4512 अशासकीय सहायताप्राप्त (एडेड) माध्यमिक कालेजों में लिपिकों की चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। जारी शासनादेश में प्रविधान है कि 55 साल की उम्र वाले दिव्यांग भी लिपिक बन सकेंगे। आम अभ्यर्थी 18 से 40 वर्ष तक ही आवेदन कर सकेगा। इस पद के लिए उसे चरणवार कड़े इम्तिहान से गुजरना होगा।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) की प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (पीईटी) अनिवार्य है। सामान्य व ओबीसी को 750 रुपये और अन्य आरक्षित वर्ग का आवेदन शुल्क 500 रुपये होगा। अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष उत्तीर्ण और हाईस्कूल या इंटरमीडिएट में कंप्यूटर साइंस उत्तीर्ण होना चाहिए।
अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लिपिक पद के लिए वे अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे जिनके पीईटी में 50 प्रतिशत अंक हों। पद के सापेक्ष आवेदकों की पीईटी के अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी और एक पद के सापेक्ष 10 अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा में शामिल कराया जाएगा। टंकण परीक्षा उत्तीर्ण होने वालों में से एक पद के सापेक्ष तीन अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे।
इंटरव्यू कालेज प्रबंधक या उनकी ओर से नामित सदस्य की अध्यक्षता में गठित चयन समिति लेगी। प्रबंधक न होने पर प्राधिकारी नियंत्रक अध्यक्ष होंगे। इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से नामित अधिकारी सदस्य सचिव, सेवायोजन अधिकारी या डीएम की ओर से नामित अफसर, आइटीआइ का प्रधानाचार्य और जिलाधिकारी की ओर से नामित एससी-एसटी व ओबीसी वर्ग का अधिकारी सदस्य रहेगा।
पीईटी का 80 प्रतिशत और साक्षात्कार के 20 प्रतिशत अंकों के आधार पर चयन सूची बनेगी। इसमें सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। कालेज प्रबंधक जिला विद्यालय निरीक्षक को रिक्त पदों की सूचना भेजेंगे। डीआइओएस विज्ञापन जारी कराएंगे। अभ्यर्थी रजिस्टर्ड डाक से आवेदनपत्र संबंधित कालेज को भेजेंगे। उसकी छायाप्रति डीआइओएस को ईमेल पर भेजी जाएगी।
आरक्षण का लाभ नियमानुसार मिलेगा साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। उम्र सीमा में अलग वर्गों को कार्मिक नियम के अनुसार छूट दी जाएगी। कंप्यूटर पर हिंदी टंकण की गति 25 शब्द व और अंग्रेजी टंकण की गति 30 शब्द प्रति मिनट होगी।