इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि यह कैसे तय किया गया है कि चुनाव ड्यूटी करने के 30वें दिन के भीतर हुई मौत को कोरोना संक्रमित माना जाएगा, जबकि 31वें दिन पर होने वाली मौत को कोरोना संक्रमित नहीं माना जाए।
कोर्ट ने मामले में चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में चुनाव ड्यूटी के 30 दिन तक मरने वालों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि केशासनादेश को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने हापुड़ जिले के सुभाष चंद्र की याचिका पर यह सवाल खड़े किए हैं और सरकार से जवाब मांगा है।