केंद्र सरकार तबादले के लिए मंत्रियों और सांसदों से सिफारिश कराने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की तरफ से इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। इसमें केंद्रीय सचिवालय सेवा कैडर के सहायक सेक्शन अधिकारियों) को ऐसा करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। डीओपीटी ने अपने आदेश में कहा है कि उसे सीसीएस कैडर के एएसओ ग्रेड के विभिन्न मंत्रालयों से संबद्ध या बाहर से आए अधिकारियों की तरफ से व्यक्तिगत या चिकित्सा आधार पर अंतर संवर्ग (कैडर) स्थानांतरण के अनुरोध मिलते रहते हैं।
विभाग ने कहा कि सीसीएस को मुख्य रूप से केंद्रीय सचिवालय में मध्यम स्तर के पदों के अधिकारियों के प्रबंधन के लिए बनाया गया है।आदेश में कहा गया है कि कई बार एएसओ के अनुरोध को किसी मंत्री या लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य या फिर अन्य नामित प्राधिकारी की तरफ से सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए अग्रसारित किया जाता है। एएसओ समूह बी के अराजपत्रित अधिकारी होते हैं।डीओपीटी ने कहा है कि संबंधित प्राधिकारी ने मंत्रियों या सांसदों से सिफारिश कराने की परिपाटी को गंभीरता से लिया है।
इसलिए यह सबको बताया जा रहा है कि इस तरह के कार्य पर नियमों के मुताबिक, अनुशासनात्मक समेत अन्य तरह की कार्रवाई की जाएगी। डीओपीटी ने अपने आदेश में कर्मचारियों के आचरण संबंधी नियमों के प्रासंगिक प्रविधानों का हवाला दिया है।