लखनऊ : आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के साथ ही चुनाव कार्य से संबंधित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के तबादले पर तत्काल प्रभाव से रोक लग गई है। साथ ही सरकारी वाहनों के दुरुपयोग पर चुनाव आयोग की नजर रहेगी। शासकीय व्यय पर सरकार की उपलब्धियों के विज्ञापन जारी नहीं हो सकेंगे। सभी जिलों में शिकायत प्रकोष्ठ, कंट्रोल रूम, निर्वाचन व्यय अनुश्रवण प्रकोष्ठ आदि को क्रियाशील करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के लागू होने से स्थानीय क्षेत्र विकास संबंधी सांसद एवं विधायक निधियों से कोई धनराशि जारी नहीं हो सकेगी। यदि इस निधि से संबंधित किसी कार्य का वर्क आर्डर जारी हो गया है किंतु काम शुरू नहीं हुआ है तो उस पर भी रोक रहेगी। पहले से चल रहे कार्यों पर कोई रोक नहीं होगी। साथ ही संबंधित अधिकारी यदि संतुष्ट हैं तो पूर्ण हो चुके कार्यों का भुगतान भी किया जा सकता है। यदि कोई योजना या कार्य स्वीकृत है और उसके लिए धनराशि जारी होने के बाद निर्माण सामग्री भी खरीद कर साइट पर आ चुकी है तो ऐसे कार्यों में कोई रोक नहीं होगी।