पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के खाताधारकों के लिए जरूरी खबर है। खाते को एक्टिव रखने के लिए आप 31 मार्च से पहले मिनिमम बैलेंस जमा कर दें वरना बाद में परेशानी हो सकती है, खाता बंद भी हो सकता है। दरअसल, सरकार की ओर से चलाई जाने वाली इन योजनाओं में ग्राहकों को टैक्स सेविंग्स की सुविधा भी मिलती है। इसके लिए आपको अपनी इन योजनाओं में मिनिमम निवेश बनाए रखना होता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपका खाता एक्टिव है।
देना पड़ सकता है जुर्माना
यदि आपने चालू वित्त वर्ष के लिए इन खातों में कोई पैसा जमा नहीं किया है तो आप 31 मार्च, 2022 तक न्यूनतम जरूरी रकम डाल लें। वरना इन्हें दोबारा एक्टिव करवाने के लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। ध्यान दें कि वित्त वर्ष 2021-22 से, कोई व्यक्ति पुरानी या मौजूदा टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुन सकता है और मौजूदा कर छूट और कटौती का लाभ उठा सकता है। भले ही आप नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं फिर भी यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपने खाते को सक्रिय रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम योगदान जमा कर दिया है।
- पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
एक वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खाते के लिए न्यूनतम वार्षिक योगदान 500 रुपये है। चालू वित्त वर्ष के लिए यह योगदान करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 है। यदि आप इस तारीख तक योगदान करने में विफल रहते हैं, तो आपको प्रत्येक वर्ष के लिए 500 रुपये की बकाया सदस्यता के साथ-साथ प्रत्येक वर्ष 50 रुपये का जुर्माना देना होगा। बता दें कि न्यूनतम राशि नहीं होने पर खाता बंद कर दिया जाएगा और निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा कोई लोन भी नहीं ले सकते हैं। - नेशनल पेंशन स्कीम (NPS)
टीयर- I एनपीएस खाताधारकों के लिए, मौजूदा नियमों के अनुसार, वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 1,000 रुपये का योगदान करना अनिवार्य है। तभी खाता एक्टिव रहेगा। यदि एनपीएस टियर- I खाते में न्यूनतम योगदान नहीं किया जाता है, तो खाता निष्क्रिय हो जाएगा और फिर आपको 100 रुपये का जुर्माना देना होगा। यदि किसी के पास टीयर II एनपीएस खाता भी है (जहां फंड की लॉक-इन की आवश्यकता नहीं है) तो टियर- I खाते के फ्रीज होने के साथ-साथ टियर- II खाता भी अपने आप बंद हो जाएगा। - सुकन्या समृद्धि खाता योजना (SSY)
सुकन्या समृद्धि खाते को सक्रिय रखने के लिए एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये जमा करना आवश्यक है। वरना बाद में 50 रुपये का जुर्माना लगता है। SSY खाता खोलने की तारीख से 15 साल पूरे होने से पहले एक डिफॉल्ट खाते को रेगुलाइज्ड किया जा सकता है।