प्रयागराज, । जिले के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 36 तदर्थ शिक्षकों के वेतन पर रोक लगा दी गई है। संजय सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक आरएन विश्वकर्मा ने 20 मई को यह आदेश जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 30 दिसंबर 2000 के बाद चयनित तदर्थ शिक्षकों को बाहर करने का आदेश दिया था। इसी आदेश के अनुपालन में प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) व प्रवक्ता (पीजीटी) भर्ती 2021 में तदर्थ शिक्षकों को शामिल करते हुए उन्हें वेटेज भी दिया गया। हालांकि चयन प्रक्रिया पिछले साल ही पूरी होने के बावजूद कुछ स्कूलों के तदर्थ शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा था। 19 मई को अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में तदर्थ शिक्षकों के वेतन रोकने के आदेश दिए गए थे। डीआईओएस ने सभी एडेड कॉलेज के प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया है कि विद्यालय के ग्रांट बिल में तदर्थ शिक्षकों के वेतन बिल से हटाते हुए देयक प्रस्तुत किया जाए।