लखनऊ। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों व अनुदेशकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए कैशलेश सामूहिक स्वास्थ्य बीमा योजना का मसौदा तैयार हो गया। कंपनियों की निविदा व शिक्षक संगठनों से वार्ता के बाद प्रस्तावित बीमा प्रीमियम की राशि तय कर दी गई है। पॉलिसी तीन, पांच, सात व दस लाख रुपये की होगी। इसे स्वेच्छा से चुना जा सकेगा। यह बीमा पूरे परिवार के लिए होगा। इसमें दंपती, आश्रित दो बच्चे व माता-पिता शामिल हो सकेंगे।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने बताया कि जल्द ही पॉलिसी शुरू करने के निर्देश जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पॉलिसी लेने के लिए किसी भी चिकित्सीय जांच की जरूरत नहीं होगी। सभी प्रकार की बीमारी के इलाज की सुविधा पहले दिन से लागू होगी।
मातृत्व चिकित्सा की सुविधा भी पहले दिन से L मिलेगी। पॉलिसी में सेवारत कर्मचारी की अधिकतम आयु 162 व आश्रित माता-पिता की अधिकतम आयु 85 वर्ष होगी। बीमा धारकों को कार्ड मिलेगा, जिससे पूरे देश में किसी भी नेटवर्क के अस्पताल में कैशलेश इलाज की सुविधा ली जा सकेगी। बीमा का हर साल नवीनीकरण होगा। पॉलिसी में आयुष चिकित्सा भी मान्य होगी।