प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के एक मामले में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के सचिव, सीनियर ज्वाइंट जनरल मैनेजर रक्षा मंत्रालय और गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर के सीनियर जनरल मैनेजर को तलब किया है।यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने जालौन के अनिल कुमार की याचिका पर उसके अधिवक्ता गोपाल जी खरे को सुनकर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान किसी के उपस्थित न होने पर तीनों अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए 20 जुलाई को स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर होने का निर्देश दिया। मामले के तथ्यों के अनुसार याची के पिता गोरख प्रसाद गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर में कर्मचारी थे। सेवाकाल में फरवरी 2012 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद याची ने उसी वर्ष मृतक आश्रित कोटे के तहत नियुक्ति के लिए आवेदन किया। एडवोकेट गोपाल जी खरे ने कोर्ट को बताया कि याची को तब से लगातार झूठा आश्वासन ही दिया जा रहा है और याची के प्रत्यावेदन पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया।
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